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अधिवार्षिकी सेवानिवृति पर नियमावली

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार, जब किसी राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त किया जाता है, तो इसे अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति कहा जाता है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारण का नियम

  • जिस माह में कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि आती है, उस माह के अंतिम दिवस को मध्यान्ह पश्चात् (दोपहर बाद) कर्मचारी को सेवा से मुक्त किया जाता है।
  • यदि किसी कर्मचारी की जन्म तिथि किसी माह की प्रथम तिथि (1 तारीख) हो, तो उसे उस माह के बजाय पिछले माह के अंतिम दिवस को मध्यान्ह पश्चात् सेवानिवृत्त किया जाएगा।

उदाहरण:

  1. यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि 15 जुलाई 1964 है, तो वह 31 जुलाई 2024 को मध्यान्ह पश्चात् सेवा निवृत्त होगा।
  2. यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि 1 जुलाई 1964 है, तो उसे 30 जून 2024 को मध्यान्ह पश्चात् सेवानिवृत्त किया जाएगा।

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