राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के अनुसार, जब किसी सरकारी कर्मचारी का विभाग द्वारा स्वीकृत पद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे मुआवजा (क्षतिपूरक) पेंशन दी जाती है। इस पेंशन का उद्देश्य उस कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान उस पद के उन्मूलन से होने वाले आर्थिक नुकसान का कुछ हद तक भरपाई प्रदान करना है।
मुख्य बिंदु:
नियम 38 – क्षतिपूरक (Compensation) पेंशन
(राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996)