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  1. पारिवारिक पेंशन पात्रता:

    • जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा (या जीवित जीवनसाथी) को पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
    • यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित पक्ष को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मिलती है।
    • पारिवारिक पेंशन हेतु अलग से नामांकन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आवश्यक दस्तावेज (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, PPO की कॉपी, शपथ पत्र आदि) प्रस्तुत करने होते हैं।
  2. पेंशन गणना एवं दर:

    • पारिवारिक पेंशन आम तौर पर सेवानिवृत्ति के पश्चात निर्धारित की जाती है। उदाहरण स्वरूप,
      • सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर पहले 7 वर्ष तक मूल (बढ़ी हुई दर) के अनुसार 50% और उसके पश्चात साधारण दर (30% बेसिक) के अनुसार पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।
    • इस गणना में महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाता है। वित्त विभाग के आदेश (27/06/2018) के अनुसार, 01/06/2018 से दोनों – वेतन एवं पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता लागू किया गया है।
  3. आवेदन प्रक्रिया एवं दस्तावेज:

    • कर्मचारी की मृत्यु होने पर, संबंधित बैंक में पेंशन खाता बंद करवाया जाता है और शेष राशि संबंधित खाते (नॉमिनी/विधवा) में ट्रांसफर की जाती है।
    • पारिवारिक पेंशन शुरू कराने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज (जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, PPO कॉपी, शपथ पत्र आदि) के साथ जमा कराना होता है।
    • आवेदन बैंक द्वारा पेंशन विभाग एवं केंद्रीय पेंशन शाखा को अग्रेषित किया जाता है जिससे कुछ समय पश्चात पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो जाता है।
  4. विशेष प्रावधान:

    • यदि किसी कर्मचारी के मृत्यु के समय DCRG (नॉमिनेशन) नहीं किया गया है, तो नियम 56 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान परिवार के सभी पात्र सदस्यों में समान हिस्सों में किया जाता है।
    • एनपीएस (National Pension System) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, यदि एनपीएस में निर्धारित अंशदान किया गया है, तो OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) के अनुसार पारिवारिक पेंशन लागू होती है, अन्यथा एनपीएस के तहत ही पारिवारिक पेंशन तय होती है।

इन प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान पेंशन सेवा नियम 1996 में पारिवारिक पेंशन की गणना, पात्रता और प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि किसी भी सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

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