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राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग – विशिष्ट अवकाश नियमों की तुलना

प्रावधान शैक्षिक कर्मचारी (शिक्षक/प्रधानाचार्य आदि) गैर-शैक्षिक कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी आदि)
PL जुड़ने का समय (अग्रिम क्रेडिट) हर कैलेंडर वर्ष के समापन के बाद 15 दिन; अर्थात् वर्ष समाप्ति (31 दिसंबर) के पश्चात् एकत्रित। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन (अग्रिम में)
वार्षिक PL की मात्रा प्रति वर्ष 15 दिन (पूरा कैलेंडर वर्ष पूरा करने पर) प्रति वर्ष 30 दिन (15+15)
अधिकतम जमा सीमा 300 दिन तक संचित कर सकते हैं 300 दिन तक (वित्त विभाग के आदेशानुसार 300+15 तक यदि 6 माह में उपयोग हो)
300 दिन तक पहुँचने पर 300 दिन पर पहुँचने के बाद आगे का साधारण क्रेडिट नहीं; शेष अतिरिक्त 15 दिन (यदि कोई) उपयोग करना अनिवार्य। 300 दिन पर पहुँचने पर आगे क्रेडिट नहीं; 1 जनवरी/1 जुलाई को मिलने वाले अतिरिक्त 15 दिन छह माह में उपयोग करना होगा अन्यथा रद्द
     

मुख्य अंतर एवं विवरण (उदाहरण सहित):

  • PL जुड़ने की प्रक्रिया: शैक्षिक कर्मचारियों (उदाहरण: शिक्षक, प्रधानाचार्य) को पूरे वर्ष में काम करने पर वर्षांत (31 दिसंबर) के बाद ही उनके खाते में 15 दिन PL जोड़ते हैं। उदाहरणतः, रजनी (शिक्षिका) ने 2021 में स्कूल से जुड़ी पूरी शैक्षणिक अवधि तक कार्य किया, अतः जनवरी 2022 में उसे वर्ष 2021 के लिए 15 दिन PL मिलेगा। गैर-शैक्षिक कर्मचारियों (उदा. कनिष्ठ लिपिक) को साल की शुरुआत (1 जनवरी) और मध्य (1 जुलाई) में क्रमशः 15-15 दिन PL अग्रिम जोड़े जाते हैं | उदाहरणः राम (क्लर्क) को प्रतिवर्ष 1 जनवरी को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन का PL एडवांस मिलता है।

  • वार्षिक PL आवंटन: शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार शैक्षिक कर्मचारियों को प्रति वर्ष कुल 15 दिन PL मिलता है, जबकि गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को 30 दिन मिलता है (15+15)। उदाहरणतः, सीमा (प्रधानाध्यापिका) को 2023 के लिए कुल 15 दिन PL मिलेगा, जबकि मोहन (चतुर्थ श्रेणी) को 2023 में कुल 30 दिन PL (15 जनवरी + 15 जुलाई) प्राप्त होंगे।

  • अधिकतम जमा सीमा: दोनों श्रेणियों के लिए जमा PL की अधिकतम सीमा 300 दिन निर्धारित है। यानी कोई कर्मचारी अपने सेवा जीवन में अधिकतम 300 दिन का PL एकत्रित रख सकता है। उदाहरणः यदि उदय के खाते में 290 दिन PL पहले से जमा हैं और 1 जनवरी को 15 दिन जुड़ते हैं, तो कुल 305 दिखेंगे परंतु अधिकतम 300 ही स्वीकार्य हैं।

  • 300 दिन के बाद की स्थिति: 300 दिन से अधिक PL क्रेडिट नहीं होता। गैर-छुट्टीकालीन कर्मचारियों को फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश (12/12/2012) के तहत 300+15 दिन तक की अस्थायी सुविधा दी गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी के खाते में पहले से 300 दिन हैं, तब 1 जनवरी/1 जुलाई को अतिरिक्त 15 दिन क्रेडिट हो सकते हैं, किन्तु इन्हें अगले 6 माह में लेना अनिवार्य होगा। उदाहरणः विजय के खाते में 300 दिन PL हैं, 1 जनवरी को अतिरिक्त 15 दिन जुड़ गए (कुल 315 दिखे); यदि वह इन 15 दिनों में से 6 महीने में 15 दिन नहीं लेता है, तो ये 15 दिन स्वतः रद्द हो जाएंगे

  • PL लेप्स (समाप्ति): जमा सीमा पार करने के अतिरिक्त 15 दिन छह माह में उपयोग न करने पर स्वतः रद्द हो जाते हैं। अन्यथा, जमा PL नियमित रूप से अगले वर्षों में अग्रेषित होती है। उदाहरणतः यदि लीला के खाते में 300 से ऊपर 15 दिन हैं और उसने छह माह में उनका उपयोग नहीं किया, तो वे दिन स्वतः लेप्स हो जाएंगे। इससे अधिक सामान्य अवकाश वर्षांत लोप की स्थिति नहीं होती।

  • सरकारी नियम और आदेश: शैक्षिक कर्मचारियों के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 43 के अनुसार अवकाश संबंधी प्रावधान राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं। सेवा नियम (आर.एस.आर. 1951) में विशिष्ट अवकाश से संबंधित प्रावधान हैं। वित्तीय विभाग के आदेश (उदा. एफ-1(4)एफडी/Rules/98, दिनांक 12/12/2012) में गैर-छुट्टीकालीन वर्ग के कर्मचारियों के लिए PL के अग्रिम जोड़ और 300+15 नीति का प्रावधान दिया गया है। इन आदेशों एवं नियमों के तहत ही उपरोक्त प्रावधान लागू होते हैं। उदाहरणस्वरूप, 12/12/2012 के आदेश के अनुसार जिन कर्मचारियों को 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को अग्रिम PL मिलता है, वे 300+15 तक PL जोड़ सकते हैं।

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