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राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को स्वयं कि प्रार्थना पत्र पर सेवानिवृत किए जाता हैं या राज्य सरकार किसी कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने से पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अपनी और से अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान करती हैं तो इस प्रकार के दोनों मामले सेवानिवृति पेंशन के तहत आते हैं | उक्त प्रकार के सेवानिवृति के मामलें में सेवानिवृति दिनांक को अकार्य दिवस माना जाता हैं यदि कोई कर्मचारी उक्त प्रकार कि सेवानिवृति हेतु प्रार्थना पत्र देने से पूर्ण अदेय अवकाश पर चल रहा हो तो ऐसे कर्मचारियों को Leave Not Due पर जाने की दिनांक से ही सेवानिवृत किए जाने का प्रावधान हैं स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत होने के पश्चात वापस नहीं ली जाती हैं |

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